उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सात लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि 15 जुलाई 2022 को खुर्जा नगर इलाके के शेखपेन मोहल्ले में रहने वाले इदरीस (65) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इदरीस के बेटे आस मोहम्मद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पिता और दो भाई इरफान व इमरान आगे चल रहे थे और वह पीछे था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके पिता से मारपीट शुरू कर दी व गोलियां चलाईं, जिससे उसके पिता घबराकर मस्जिद के अंदर घुस गए और हमलावरों ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी।

मृतक इदरीस के बेटे इरफान ने सरफराज, उमरुद्दीन, रियाजुद्दीन, अफसर, मुस्तकीम और आरिफ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मुबारक का नाम भी प्रकाश में आया था।

अपर जिला न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरफराज, उमरदीन, रियाजुद्दीन, अफसर, मुस्तकीम, मुबारक और आरिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

 

 

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