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फतेहपुर(CNF)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही एवं स्पष्ट रूप से भरें, जिससे अनावश्यक आपत्ति अथवा नोटिस की स्थिति न उत्पन्न हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि फार्म-6 में आवेदक का नाम, सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो व वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित होना आवश्यक है। साथ ही आयु एवं निवास के प्रमाण से संबंधित अभिलेख भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आयु प्रमाण के लिए मान्य अभिलेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो), भारतीय पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि के अन्य वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को माता-पिता अथवा गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहीं, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक केवल अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निवास प्रमाण हेतु पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि अभिलेख, रजिस्टर्ड किराया पट्टा अथवा विक्रय विलेख मान्य होंगे। इन अभिलेखों के अभाव में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या एवं क्रम संख्या अंकित करनी होगी। सही विवरण होने पर कोई नोटिस जारी नहीं होगा। विवरण उपलब्ध न होने या डाटाबेस से मेल न खाने की स्थिति में नोटिस जारी कर अतिरिक्त प्रमाण मांगे जाएंगे। नोटिस की स्थिति में आवेदक को जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान के प्रमाण हेतु केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, 01 जुलाई 1987 से पूर्व जारी अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन पत्र, आधार से संबंधित निर्देशानुसार दस्तावेज अथवा बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जन्म की तिथि के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो एक अभिलेख पर्याप्त होगा, जबकि 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्म होने पर स्वयं के साथ पिता या माता का प्रमाण भी देना होगा। 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म होने पर स्वयं के साथ पिता एवं माता दोनों के जन्म प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी अभिभावक का नागरिकत्व भारतीय नहीं है तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति देनी होगी। वहीं, भारत के बाहर जन्म लेने वाले आवेदकों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
डीएम ने बताया कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर्स डाट ईसीआई डाट गोव डाट इन पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन फार्म-6 को घोषणा पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बूथ लेवल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष जमा किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते आवेदन कर अपने मताधिकार को सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही रूप में प्रस्तुत करें।
