– 15 अप्रैल के पूर्व बीडीओ से मांग पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लाभार्थियों का चयन 15 अप्रैल तक पूरा करके मांग पत्र प्रेषित किया जाना है।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु नई पहल आरम्भ की जा रही है। माह अप्रैल में ही शासन द्वारा लक्ष्य आवंटन जारी कर दिया जायेगा। आवास आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री आवास में पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की उम्र सीमा पहले 18 से 40 वर्ष रखी गयी थी जिसे बाद में बढ़ाकर शासन द्वारा 18 से 50 वर्ष कर दी गयी है। जनपद में पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की सूची सभी खण्ड विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दी गयी है कि ग्रामीण क्षेत्र की विधवा पेंशन के लाभार्थियों की मुख्यमंत्री आवास योजना के मानक के अनुसार पात्रता की जांच करायी जाये। पात्र लाभार्थियों का मांग पत्र उपलब्ध कराया जाये। पात्रता की जांच के समय उम्र का सत्यापन भी कर लिया जाये। इसी प्रकार दिव्यांग, दैवीय आपदा, कुष्ठरोगी, पछइंया लोहार श्रेणी के मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र परिवारों का चयन और पात्रता का परीक्षण करते हुए 15 अप्रैल के पूर्व मे खण्ड विकास अधिकारियों से मांग पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त श्रेणी में मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास हेतु पात्र परिवार अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय मे दे सकते हैं। जनपद स्तर पर ग्राम्य विकास अभिकरण के हेल्पलाइन नम्बर 05180-298203 पर भी पात्रता के सम्बन्ध में आवेदन कर सकते हैं।
