उन्हें स्थिति गंभीर होने से पहले ही कार्रवाई करनी होगी। वकील ने दलील दी और यह भी बताया कि दिल्ली में कई वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र कथित तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। वकील ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये केंद्र काम नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता होगा कि GRAP कब लागू करना है। उन्हें स्थिति पर जवाब देने दीजिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिवाली के दौरान 37 में से केवल 9 निगरानी केंद्र ही चालू थे। इसके जवाब में, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सीएक्यूएम और सीपीसीबी को वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से 14 से 25 अक्टूबर तक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेगा और प्रत्येक दिन की वायु गुणवत्ता को निर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करेगा।

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