CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से चार मार्च को जिले की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, भांग व विकृत स्प्रिट की फुटकर दुकानें एवं देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग व विकृत स्प्रिट के थोक गोदाम तथा एफ०एल०-49, एफ0एल0-7 (रस्त्रों बार) बन्द रहेंगी। इस बन्दी के लिये लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

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