CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 27 अप्रैल को जनपद में सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को पुत्री के विवाह हेतु 85000 रूपए की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रुप मंे प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु 15000 रूपए प्रति जोडे की दर से भुगतान उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में न्यूनतम 15 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त लालाराम ने बताया कि पंजीकृत श्रमिक द्वारा निर्माण भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओ में पिछले 365 दिनांें में कम से कम 90 दिन कार्य किया गया हो, श्रमिक का पंजीयन नियमानुसार नवीनीकृत हो, श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यतावधि पूर्ण की जा चुकी हो, श्रमिक द्वारा अपनी दो पुत्रियों से अधिक का हितलाभ न लिया जा रहा हो, पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना का हितलाभ न लिया गया हो, श्रमिक द्वारा जिस पुत्री के विवाह का हितलाभ लिया जा रहा है उस पुत्री का विवाह पूर्व न हुआ हो, पुत्री व प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा, निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा, संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य, अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति होना जरूरी है। उन्होने कहा कि योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पोर्टल पर स्वंय अथवा नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now