– ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र को 25 प्रतिशत सब्सिडी होगी देय
– पचास व बीस लाख तक के उद्योग स्थापना के लिए मिलेगा ऋण
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि नई इकाई के स्थापनार्थ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के बेरोज़गार नवयुवको-नवयुवतियों को उद्योग की स्थापना हेतु 50 लाख तक उत्पादन इकाई एवं 20 लाख तक सेवा उद्योग के अन्तर्गत ऋण बैंको द्वारा दिलाये जाने का प्राविधान है। जिसके लिए योजना के पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।
उन्होने बताया कि नई इकाई के स्थापनार्थ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख व सेवा क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत 20 लाख तक के आवेदन पत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आनलाइन आमंत्रित किया जाता है, लाभार्थियों का अंशदान परियोजना लागत का पांच प्रतिशत होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को 25 प्रतिशत अनुदान व सब्सिडी देय होगी। आवेदन के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। विर्निमाण क्षेत्र में 10 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 05 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदक को न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिये। लाभार्थी वेबसाइट के ई पोर्टल पर उक्त योजनान्तर्गत केवीआईबी एजेन्सी में आनलाइन कर सकते हैं। समस्त संलग्नकों का विवरण तथा परियोजना रिपोर्ट आनलाइन लाभार्थी को फीड करना होगा तत्पश्चात आवेदन पत्र की हार्डकापी व प्रिन्टआउट निकालते हुये समस्त संलग्नकों को स्वप्रमाणित करते हुये कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी में जमा कर सकते हैं। किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। आनलाइन निकाले गये आवेदन पत्र की हार्डकापी व प्रिन्टआउट के साथ आवेदक को आधार, निवास, शैक्षिक व तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्नकर जमा करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now