– पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

– सुल्तानपुर घोष थाने में दर्ज था दहेज हत्या का मुकदमा

CITY NEWS FATEHPUR

फतेहपुर(CNF)। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त नजमुल हसन नुरुल हसन निवासी दावतपुर, थाना सुल्तानपुर घोष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामले में वादी की तहरीर पर वर्ष 2021 में सुल्तानपुर घोष थाने में मुकदमा अपराध संख्या 203/21 दर्ज किया गया था। इसमें अभियुक्त के खिलाफ धारा 498ए, 304बी भादवि तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्यों और विवेचना में सामने आए तथ्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा। पुलिस मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार पैरवी की गई। साक्ष्यों के आधार पर एएसजे/एफटीसी-02 न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए धारा 304बी, वैकल्पिक धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रभावी पैरवी में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह और विवेक कुमार की भूमिका रही।

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