महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहनों की सुरक्षा को और मजबूत करने तथा उनकी पहचान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए, एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एक जुलाई से महाराष्ट्र में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले पुरानी नंबर प्लेट को बदलने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक की समयसीमा तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा, “उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में भी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।”

उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को इस बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाते हुए समय पर यह प्लेट लगवा लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बिना उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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