पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने ज़मीर अहमद अहनगर और तुफैल अहमद भट को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्हें नवंबर 2025 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया है। पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। विशेष एनआईए न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने पूछताछ के बाद तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एनआईए ने दोनों आरोपियों की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। 11 मार्च को एनआईए ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि जम्मू और कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण जांच नहीं हो सकी।

25 फरवरी को विशेष एनआईए अदालत ने तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, 6 मार्च को उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई। फिर उनकी हिरासत को और आगे बढ़ा दिया गया। एनआईए ने 9 मार्च को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सिद्धांत सिहाग के समक्ष उनके रक्त के नमूने और अन्य साक्ष्य लिए।

आरोपियों को जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया था। उनकी हिरासत एनआईए को सौंप दी गई। आरोप है कि वे हथियार और गोला-बारूद जमा कर रहे थे। उमर, इरफान और आदिल ने ज़मीर को एक राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस दिए थे। ये तीनों अंसार ग़ज़ावत उल हिंद से जुड़े हैं।

इससे पहले, एनआईए ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुज़म्मिल शकील, अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद शामिल हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। दिल्ली बम धमाके मामले की जांच एनआईए कर रही है। हाल ही में एनआईए कोर्ट ने जांच की अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ था। आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी; आरोप है कि वह उस कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now