प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान आवास ‘अबोड’ पर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है, जिसकी कीमत चौंका देने वाली 3,716.83 करोड़ रुपये है। पाली हिल के पॉश इलाके में स्थित, 66 मीटर ऊँचा और 17 मंजिला यह आलीशान टावर अब अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) में कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जब्त की गई संपत्तियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार (25 फरवरी) को हुई इस कार्रवाई की पुष्टि की, जिससे इस मामले में कुल कुर्क की गई संपत्तियों की संख्या लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गई है। मुंबई के सबसे आलीशान इलाकों में से एक में स्थित ‘अबोड’ इमारत विलासिता का प्रतीक है, लेकिन ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान के चलते इसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। एजेंसी का आरोप है कि यह संपत्ति आरकॉम के धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेन-देन से प्राप्त धन से जुड़ी है, जो दूरसंचार कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

 

66 वर्षीय अनिल अंबानी से अगस्त 2025 में पीएमएलए के तहत उनकी पहली पेशी और बयान दर्ज होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जल्द ही दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। यह ऐसे समय में हो रहा है जब संघीय एजेंसी अपनी जांच को और गहरा कर रही है, और संपत्ति की कुर्की आरकॉम घोटाले से धन की हेराफेरी के प्रयासों को तेज करने का संकेत देती है।

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कार्य बल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनिल अंबानी के आलीशान पाली हिल स्थित आवास ‘अबोड’ को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत ₹3,716.83 करोड़ है। इससे पहले इसी संपत्ति पर ₹473.17 करोड़ की आंशिक कुर्की की गई थी, जिससे रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) बैंक धोखाधड़ी जांच में सामूहिक रूप से जब्त की गई संपत्तियों की कुल संख्या ₹15,700 करोड़ से अधिक हो गई है।

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