सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा देशों पर लगाए गए शुल्कों को रद्द करने के बाद, अब ध्यान 175 बिलियन डॉलर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित हो गया है। सरकार द्वारा पहले से वसूले गए आयात करों का क्या होगा, अब अवैध घोषित कर दिया गया है? व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति स्पष्ट होने पर, आयातकों को अंततः अपना पैसा वापस मिलने की संभावना है। एसोसिएटेड प्रेस ने विंसन एंड एल्किंस लॉ फर्म के एक पार्टनर के हवाले से व्यापार विशेषज्ञ जॉयस अदेतुतु के हवाले से कहा अभी कुछ समय के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण दौर होगा।

कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रोक लगाने की मांग की

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। यहां पत्रकारों से बात करते हुए रमेश ने कहा, “हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले को देखते हुए मोदी सरकार भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते पर तत्काल रोक लगाए। संयुक्त बयान में निहित प्रावधान का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादों के आयात उदारीकरण को समाप्त करने के लिए समझौते पर पुनर्विचार किया जाए।

ट्रंप के टैरिफ रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र की प्रतिक्रिया

ट्रंप टैरिफ पर ताज़ा अपडेट: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द करने के आदेश पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय इस पर प्रतिक्रिया देंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जोशी ने कहा कि मैंने मीडिया में पढ़ा है कि अमेरिकी शीर्ष अदालत ने कुछ फैसला सुनाया है और भारत सरकार इसका अध्ययन करेगी। जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी, वह वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाएगी, न कि मेरे द्वारा।

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