– वैज्ञानिक साक्ष्यों और दमदार पैरवी से कानून के शिकंजे में फंसे आरोपी
– बहू की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। दहेज की लालच में एक विवाहिता की जिंदगी छीनने वाले पिता-पुत्र को आखिरकार अदालत ने ऐसा सबक सिखाया, जो समाज में दहेज लोभियों के लिए कड़ा संदेश बन गया। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना किशनपुर क्षेत्र के ग्राम थुरियानी का है। वर्ष 2019 में विवाहिता को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो आरोपियों ने महिला की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका पक्ष की तहरीर पर थाना किशनपुर में मुकदमा संख्या 127/19 धारा 498ए, 304बी आईपीसी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य जुटाए और हर पहलू पर गहन जांच की। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की मजबूत पैरवी की। मंगलवार को माननीय एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने आरोपी राजेश पुत्र बुद्धराज और बुद्धराज पुत्र शिवमोहन निवासी ग्राम थुरियानी थाना किशनपुर को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सफलता में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र, पैरोकार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार मिश्रा, एडीजीसी अजय कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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