– कोर्ट ने लगाया दस हजार का जुर्माना
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। दहेज हत्या के एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर हुई।
थाना जाफरगंज क्षेत्र के ललियापुर गांव निवासी पप्पू पुत्र किशोरीलाल के खिलाफ वर्ष 2018 में दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतका के परिजन गंगादीन ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और बाद में मिट्टी का तेल छिड़ककर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में थाना जाफरगंज पुलिस ने धारा 498ए, 304बी आईपीसी एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। शनिवार को एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने सुनवाई के बाद अभियुक्त पप्पू को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, पैरोकार कांस्टेबल सुमित कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार मिश्रा की अहम भूमिका रही।

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