– बीस साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष के साधारण कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थरियांव थाना क्षेत्र के रमवा गांव निवासी हजारी सिंह को एडीजे कोर्ट संख्या-01 ने दोषी करार दिया। मामला वर्ष 2006 का है। थाना थरियांव में उमेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने चाचा वीरेंद्रनाथ द्विवेदी के साथ सदर अस्पताल जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में हजारी सिंह और पिंटू सिंह ने उन पर गोली चला दी, जिससे वीरेंद्रनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में धारा 307/34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी कल्पना देवी की प्रभावी पैरवी तथा सटीक साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त हजारी सिंह को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। इस कार्रवाई में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह और विवेक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले के विवेचक उपनिरीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी रहे, जबकि पैरवी कांस्टेबल सुधीर एवं कोर्ट मुहर्रिर महिला कांस्टेबल दीपशिखा ने की।
