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फतेहपुर(CNF)। गैर-इरादतन हत्या के प्रयास समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज मामले में न्यायालय ने आठ अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक पर 9500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कल्यानपुर थाने में वर्ष 2013 में दर्ज मुकदमा संख्या 81/13 में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 323, 325, 504, 506, 308 एवं 149 भादवि के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूरी कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एफटीसी-01 ने सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने नीशू, कपूर, विनय कुमार, जयपाल, बाबूलाल, नीरज, अशोक कुमार और कौशल कुमार, सभी निवासी ग्राम बड़ौरी थाना कल्याणपुर को धारा 323, 325, 308 एवं 506 भादवि के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 9500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। महत्वपूर्ण सफलता में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक चंद्रभान चैहान, पैरोकार सतेन्द्र सिंह, कोर्ट मुहर्रिर नेहा राय तथा एडीजीसी महेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने कहा कि अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान आगे भी इसी तरह प्रभावी ढंग से जारी रहेगा, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
