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फतेहपुर(CNF)। जनपद में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले तीस से अधिक कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई जिला कृषि रक्षा अधिकारी के निर्देशन में की गई है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), कृषि भवन लखनऊ के पत्र 12 सितंबर तथा कृषि निदेशालय के सात मार्च के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल का उद्देश्य कीटनाशकों के विक्रय और उपयोग की निगरानी को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। उन्होंने बताया कि सभी कीटनाशी विक्रेताओं को पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति एवं विभागीय पत्रों के माध्यम से प्च्डै पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया, उनके विरुद्ध यह कठोर कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए प्रतिष्ठानों में काजल बीज भंडार बिंदकी, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र लोधीगंज, टीडीएस एग्रो प्राइवेट कंपनी गाजीपुर रोड, सांई ट्रेडर्स दरवेशाबाद, सेंगर एग्रीजंक्शन धमिना, सिंह खाद बीज भंडार बैरामपुर, शुक्ला फर्टीलाइजर एंड पेस्टीसाइड्स, ओम प्रकाश बीज भंडार आंबापुर, तांबेश्वर कृषक जैव ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड खंबापुर सहित अन्य कई प्रतिष्ठान शामिल हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और इसका पालन न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने शेष विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टल के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री पर निगरानी मजबूत होगी, जिससे नकली एवं अवैध कीटनाशकों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।
