पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरी के पक्के मौके सुनिश्चित करने की एक बड़ी पहल के तहत, गुजरात सरकार ने कई विभागों में क्लास III के पदों पर सीधी भर्ती में उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को ‘X’ पर एक पोस्ट (मूल रूप से गुजराती में) के ज़रिए इस फ़ैसले की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में शारीरिक फ़िटनेस टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें तय अधिकतम आयु सीमा में तीन साल तक की छूट भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के पहले बैच के सदस्यों के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट देने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इन फायदों का लाभ कई यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में भर्ती के दौरान मिलेगा, जिनमें आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, स्टेट रिज़र्व पुलिस (SRP) प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल के पद शामिल हैं। पूर्व अग्निवीरों को जेल और वन विभागों में भर्ती के दौरान भी छूट मिलेगी। CM पटेल ने कहा पूर्व अग्निवीरों को जेल विभाग के तहत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही, साथ ही वन और पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 कैटेगरी में सीधी भर्ती के दौरान भी यह फायदा दिया जाएगा। यह कदम केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद ‘अग्निपथ’ स्कीम के तहत अपनी सेवा का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने वालों के लिए करियर के मौके बनाना है। ‘अग्निपथ’ स्कीम 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना की तीनों शाखाओं में अलग-अलग रैंक पर भर्ती किया जाता है।

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