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फतेहपुर(CNF)। दहेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने पति और सास को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार तीन दिसंबर 2022 को थाना चांदपुर में दर्ज मु0अ0सं0-222/2022 में दिलीप कुमार पुत्र रामचरन कुटार एवं उसकी मां सुधा पत्नी रामचरन कुटार निवासी ग्राम गोड़ाईनपुर अमौली थाना चांदपुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। वैज्ञानिक साक्ष्य, मजबूत विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या-02 ने दोनों अभियुक्तों को धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मुकदमे में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल विवेक कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, पैरोकार कांस्टेबल कन्हैया, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी श्वेता पटेल तथा एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने प्रभावी भूमिका निभाई।
