गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक ‘घोषणा’ के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।

घोषणा में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करता/करती हूं। यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युम्नाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह निर्णय भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

 

सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-ज़ो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से। कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में उभरे थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया। उनका इस्तीफा राज्य में लगभग दो वर्षों से व्याप्त जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था।

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