मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन को लेकर आयोजकों और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि CJP नेताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और मुंबई पुलिस से इजाज़त न मिलने के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने पहले शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित सभा के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जनवरी, 2013 के फ़ैसले और महाराष्ट्र सरकार के 20 जनवरी, 2016 के आदेश के तहत लगी पाबंदियों का हवाला दिया था।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 2 अक्टूबर को हुए एक अलग विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तीन FIR दर्ज कीं। इनमें से दो मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और एक मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। दिल्ली के मामले उन आरोपों से जुड़े हैं जिनमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत नई दिल्ली ज़िले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। ये FIR, BNS की धारा 223 के तहत दर्ज की गईं, जिसमें किसी सरकारी अधिकारी द्वारा विधिवत जारी आदेश की कथित अवहेलना का आरोप है।

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