फोटो परिचय- अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में ले जाए जाते दोषी।
* जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद, मारपीट में गई थी एक व्यक्ति की जान
* फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोनों पक्षों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के करीब 14 साल पुराने मामले में अदालत ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने दोनों पक्षों से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक पक्ष पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह के अनुसार, खागा कोतवाली क्षेत्र के संवत गांव में एक मार्च 2012 की सुबह जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान गंभीर चोट लगने से भोला यादव की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए थे।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो में चल रही थी। साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अदालत ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। फैसला आने के बाद पुलिस दोषियों को अभिरक्षा में लेकर रवाना हो गई।
