अप्रैल में राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप के दस में से सात राज्यसभा सांसदों ने BJP का दामन थाम लिया। मई में आए चुनाव नतीजों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनी, और अब हारी हुई टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने BJP से बातचीत के बाद ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया’ (NCPI) नाम की एक कम जानी-पहचानी पार्टी में विलय का ऐलान किया है। इसी दौरान, शिवसेना (UBT) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने पाला बदलकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है।
भारत का दल-बदल विरोधी कानून 1985 में लाया गया था। यह कानून किसी भी ऐसे विधायक या सांसद को अयोग्य ठहराता है जो अपनी मर्ज़ी से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप (निर्देश) का पालन नहीं करता है। शुरुआत में इसमें दो तरह की छूट दी गई थी: विभाजन (split) और “विलय” (merger)। विभाजन वाली छूट का बार-बार गलत इस्तेमाल होने के कारण 2003 में इसे हटा दिया गया। अब दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत सिर्फ़ विलय की छूट बची है। इस पैरा के दो हिस्से हैं। (उप) पैरा 4(1) उस विधायक या सांसद को सुरक्षा देता है जहाँ मूल राजनीतिक पार्टी… किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है। (उप) पैरा 4(2) कहता है, इस पैरा के उप-पैरा (1) के मकसद से, सदन के किसी सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय तभी माना जाएगा, जब संबंधित लेजिस्लेचर पार्टी (विधायक दल) के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हों।
असली लड़ाई इस बात को लेकर है कि इन दोनों हिस्सों को एक साथ पढ़ा जाए या अलग-अलग। अगर दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए, तो मूल राजनीतिक पार्टी को पहले किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा, और लेजिस्लेचर पार्टी (यानी MLA या MP) के दो-तिहाई सदस्यों को बस इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर अलग-अलग पढ़ा जाए, तो विलय के लिए MP के दो-तिहाई वोट ही काफ़ी हैं; इसके लिए मूल पार्टी के किसी फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है।