दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस बर्बरता से जुड़े CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। कोर्ट ने इस घटना की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से उन याचिकाओं पर जवाब भी मांगा है, जिनमें कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग की एसआईटी जांच, पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, तैनाती और परिचालन संबंधी रिकॉर्ड पेश करने और शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी करें। साथ ही, हम निर्देश देते हैं कि रिट में बताई गई घटना से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड – जिसमें CCTV फुटेज और अगर कोई वीडियोग्राफी हो तो वह भी शामिल है – को दिल्ली पुलिस या भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार सुरक्षित रखा जाए। मामले को 11.9 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने दलील दी कि विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वहां बेहद बर्बरता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग करने से पहले कोई चेतावनी या सीटी नहीं बजाई गई और आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा और बदले की भावना से प्रेरित थी। हरिहरन ने आगे आरोप लगाया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों की बुरी तरह पिटाई की गई, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई और 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पहचान योग्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और पूरी घटना की जांच का आदेश दिया जाए। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि हालांकि 20 जुलाई तक भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन यह पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और अधिकारियों ने खुद भी यह आरोप नहीं लगाया कि भीड़ हिंसक हो गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद कई लोगों के साथ पुलिसकर्मियों ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और कहा कि प्रदर्शनकारियों के हिंसा करने का कोई आरोप नहीं था। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि पुलिस की कार्रवाई में शामिल कई लोग वर्दी में नहीं थे। उन्होंने एडिशनल DCP संदीप लांबा पर किनारे खड़ी एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और कोर्ट से मांग की कि उस अधिकारी को तलब किया जाए और उसे जवाबदेह ठहराया जाए। घटना के कथित वीडियो का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं, माताओं और परिवार के सदस्यों समेत सभी पर अंधाधुंध आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया और मारपीट की गई।

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