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फतेहपुर(CNF)। हत्या के बारह वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया।
बताते चलें कि पांच अक्टूबर 2014 को बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम नहरामऊ निवासी राजू डांसर और श्रीमती नीलम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस महानिदेशक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। बुधवार को एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-2 ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302/34 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस सफलता में मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक निरीक्षक अंगद प्रताप सिंह, पैरोकार कन्हैया कुमार, कोर्ट मुहर्रिर प्रमोद कुमार मिश्र एवं सुनैना सोनकर तथा एडीजीसी अजय कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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