– जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ दो हजार का जुर्माना
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। वर्ष 2023 के आबकारी अधिनियम के एक मामले में गुरुवार को स्पेशल जेएम न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाते हुए पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी पर मुहर लगा दी।
थाना कोतवाली में वर्ष 2023 में मु.अ.सं. 444/2023 के तहत धारा 60 आबकारी अधिनियम में दर्ज मुकदमे के अभियुक्त मिथलेश पुत्र फुल्लन चैधरी निवासी ग्राम नरायनपुर थाना कोतवाली को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 2000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में ऐसे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और प्रभावी सजा दिलाई जा सके। इसी रणनीति के तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे में मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक तरीके से की गई विवेचना, साक्ष्यों के सटीक संकलन और अभियोजक उपेन्द्रप्रताप नारायण सिंह की प्रभावी पैरवी के चलते स्पेशल जेएम न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। इस मुकदमे में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल विवेक कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक बृजेश कुमार यादव, पैरोकार मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी धीरज कुमार तथा अभियोजक उपेन्द्रप्रताप नारायण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
