– मूल बकाये की राशि के आधार पर 50 से 100 प्रतिशत तक ब्याज माफी का प्रावधान
– 16 अक्टूबर से शुरू हुई योजना, 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन का मौका
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। लंबे समय से कर बकाये और उस पर बढ़ते ब्याज के बोझ से परेशान व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन की ओर से ब्याज माफी योजना-2026 शुरू की गई है। इसके जरिए निर्धारित अवधि तक के बकाये पर व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में भारी छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को 15 जनवरी 2027 तक आवेदन करना होगा।
उपायुक्त राज्य कर ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये को योजना में शामिल किया गया है। इसमें मूल बकाया जमा करने की राशि के अनुसार ब्याज माफी का प्रतिशत निर्धारित किया गया है। दस लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा ब्याज माफ होगा। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के मामलों में 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ रुपये तक 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का दायरा केवल सामान्य बकायेदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान राशि, स्वीकृत कर और आरोपित कर से जुड़े प्रकरणों में भी व्यापारी इसका लाभ उठा सकेंगे। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में भी वाद वापस लेकर मूल बकाया जमा करने की स्थिति में योजना के तहत छूट पाने का अवसर मिलेगा।
यह योजना 16 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक व्यापारी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए नप्पी का हाता स्थित उपायुक्त राज्य कर कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। व्यापारी हेल्प डेस्क के मोबाइल नंबर 05180-298528 और 7355442022 पर संपर्क कर सकते हैं।
