भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कीड़ों और परजीवियों का उदाहरण देते हुए कहा कि बेरोजगार युवा सोशल मीडिया और सूचना के अधिकार (आरटीआई) का इस्तेमाल करके हर किसी पर हमला करते हैं। ये टिप्पणियां तब आईं जब मुख्य न्यायाधीश कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ एक ऐसे वकील को फटकार लगा रही थी जो वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम मांग रहा था। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय दुबे से कहा कि पूरी दुनिया वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने ‘समाज में परजीवी’ शब्द का प्रयोग किया

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय अब भी वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम प्रदान करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर देगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा फेसबुक पर इस्तेमाल की गई भाषा का भी उल्लेख किया। तभी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समाज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई युवा हैं, जो तिलचट्टों की तरह हैं, जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और इसकी अनुमति दे दी गई।

हालांकि, अदालत ने फर्जी कानून की डिग्रियां रखने वाले वकीलों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वे दिल्ली के कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए एक उपयुक्त मामले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट उन्हें संदिग्ध लगते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी कानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है… वे फेसबुक, यूट्यूब आदि पर जो पोस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम उन्हें नहीं देख रहे हैं?

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