नयी दिल्ली, चार अक्टूबर अगस्त में मुनिरका में अपने किराए के मकान में बेहोश व घायल अवस्था में मिले आईआईटी-दिल्ली के 40 वर्षीय पीएचडी छात्र की मौत के मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत किशनगढ़ थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now