भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के ज़रिए पेमेंट करने पर यूज़र्स को कोई ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं देना होगा, जबकि भविष्य में कुछ खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन के लिए मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह से मुफ़्त बने रहेंगे। मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ज़्यादातर मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन भी मुफ़्त रहेंगे।

 

वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI यूज़र्स के लिए कोई चार्ज नहीं। ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन मर्चेंट्स के लिए भी मुफ़्त रहेंगे। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (PSS एक्ट) में बदलाव एक ऐसा कदम है जिससे फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न (वित्तीय समावेशन) को बढ़ावा मिलेगा, UPI लंबे समय तक चल पाएगा, टेक्नोलॉजी में तरक्की होगी और नए तरह के रिस्क से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। भारत सरकार का कहना है कि यूज़र्स के लिए कोई चार्ज नहीं: पेमेंट करने वाले ग्राहकों को कोई ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। P2P ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त: सभी पर्सन-टू-पर्सन (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच) ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त बने रहेंगे। मर्चेंट्स के लिए मामूली MDR: जब भी MDR चार्ज लागू किए जाएंगे, तो वे सिर्फ़ कुछ खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर ही लगेंगे, जो एक तय सीमा से ज़्यादा होंगे। इनकी दर मामूली होगी, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के MDR से काफ़ी कम होगी।

 

वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI पर ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन मर्चेंट्स के लिए मुफ़्त रहेंगे। अगर MDR लागू किया जाता है, तो वह सिर्फ़ एक तय सीमा के आधार पर होगा, न कि सभी पर एक साथ। जब संसद ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ पास कर देगी (जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में बदलाव का प्रस्ताव है), तब NPCI की अगुवाई वाली “UPI एंड सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमिटी” MDR के बारे में फ़ैसला करेगी, अगर कोई MDR लागू किया जाता है तो।

 

सरकार ने कहा कि यह संशोधन एक ऐसा प्रावधान है जिसका मकसद UPI की लंबे समय तक चलने की क्षमता, तकनीकी तरक्की और नए खतरों से निपटने की मज़बूती को पक्का करना है। सरकार ने कहा कि UPI के ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी के लिए साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में बड़े और लगातार निवेश की ज़रूरत है। सरकार ने यह भी कहा कि यह संशोधन इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अपना कामकाज बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके; इसके लिए एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाना होगा जो खुद चल सके और साथ ही कॉम्पिटिशन भी बढ़ाना होगा।

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