– अदालत ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। करीब 19 वर्ष पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में एसी/एसटी कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषसिद्धि करते हुए यह निर्णय दिया।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2007 में मुकदमा अपराध संख्या 538/2007 धारा 147, 323, 149, 394, 504, 506, 120-बी भारतीय दंड संहिता तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप सोमवार को एसी/एसटी कोर्ट ने अभियुक्त मुन्ना उर्फ अनिल पांडेय पुत्र मोतीलाल पांडेय, निवासी आबूनगर थाना कोतवाली नगर को धारा 147, 149, 323, 504, 506 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, आरक्षी रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह, विवेक कुमार, विवेचक विजय त्रिपाठी, पैरोकार मुख्य आरक्षी सुल्तान पटेल, कोर्ट मुहर्रिर राकेश कुमार, महिला आरक्षी प्रीती तथा विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
