– बंधपत्र समाप्त होने तक उसी खतौनी से दूसरी जमानत पर रहेगी रोक
– जमानतदार बनने से पहले खातेदारों को करना होगा पूरी जानकारी का सत्यापन
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। अभियुक्तों की जमानत में खतौनी का इस्तेमाल करने वाले खातेदारों के लिए अब नियम और सख्त कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत किसी अभियुक्त की जमानत के लिए खतौनी प्रस्तुत करने पर संबंधित भूमि अभिलेख में जमानतदार बनने का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक ही भूमि अभिलेख का बार-बार अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए इस्तेमाल रोकना है।
न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार-5 की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नई प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई खातेदार अपनी खतौनी के आधार पर किसी अभियुक्त का जमानतदार बनता है तो संबंधित खतौनी में इसका उल्लेख किया जाएगा। जब तक उस मामले में प्रस्तुत बंधपत्र निरस्त या समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसी खतौनी को किसी अन्य अभियुक्त की जमानत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जमानतदार बनने से पहले खातेदार को संबंधित मुकदमे, अभियुक्त तथा जमानत की कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। साथ ही अपनी भूमि के अभिलेख किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर बिना जांच-पड़ताल के उपलब्ध कराने से बचना चाहिए।
पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि किसी अभियुक्त की जमानत लेने से पहले मामले की पूरी जानकारी करें और खतौनी सहित भूमि संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल पूरी सावधानी के साथ करें। नई व्यवस्था आज से प्रभावी होगी।
