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फतेहपुर(CNF)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक सहयोग देना है।
योजना के अंतर्गत यदि दंपति में केवल युवक दिव्यांग है तो 15,000 केवल युवती दिव्यांग होने पर 20000 तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 की सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसमें विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसका प्रमाण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होना अनिवार्य है। यह योजना उन दम्पत्तियों के लिए लागू है जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 या 2026-27 में हुआ हो। इच्छुक दम्पत्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय दम्पत्ति को संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता विवरण, अधिवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी प्रिंट कॉपी एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन, फतेहपुर में जमा कराना अनिवार्य है। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कक्ष संख्या-23, विकास भवन (भूतल) फतेहपुर स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
