लखनऊ, पांच नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के मुताबिक इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। बयान के मुताबिक शासनादेश के तहत गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा।

शासनादेश के मुताबिक बोनस की कुल राशि का 25 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाएगा जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। बयान के मुताबिक सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी। बयान के अनुसार सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है और उनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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