– ईंट भट्ठा संचालकों को प्रशासन की चेतावनी
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। जिले में मिट्टी के अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने ईंट भट्ठा संचालकों पर सख्ती शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्वीकृत गाटा संख्या के अलावा किसी अन्य स्थान से मिट्टी निकालना, रात के समय खनन करना अथवा ईंट निर्माण के अलावा अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए मिट्टी का प्रयोग करना अवैध खनन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित भट्ठा स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम ने बताया कि शासन के 26 सितंबर 2025 के आदेश के तहत ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 के लिए विनियमन शुल्क अग्रिम जमा करने के बाद पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत गाटा संख्याओं में ही ईंट पथाई और पलोथन के लिए मिट्टी निकालने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों से रात्रि में अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। प्रशासन ने सभी ईंट भट्ठा संचालकों को निर्देश दिया है कि केवल पोर्टल पर स्वीकृत गाटा संख्याओं से ही सूर्याेदय के बाद और सूर्यास्त से पहले मिट्टी का खनन करें। प्रत्येक स्वीकृत गाटा पर सूचना बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा, जिसमें ईंट भट्ठे का नाम, गाटा संख्या और भू-स्वामी का नाम अंकित रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच के दौरान यदि स्वीकृत गाटा के अलावा कहीं और खनन, रात्रिकालीन खनन या स्वीकृत गाटा की आड़ में मिट्टी का अन्यत्र व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो उसे अवैध खनन की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रावधानों के तहत संबंधित ईंट भट्ठा संचालक के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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