सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जाना चाहिए। इसमें यह जांचने का सुझाव दिया गया कि क्या भारतीय अनुबंध कानून – जो नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने की अनुमति नहीं देता है – ऐसे खातों को नियंत्रित करने वाले नियमों का आधार बन सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी। अदालत चार सप्ताह बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। कोर्ट ‘जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रेन एलायंस’ की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की गई थी। NGO चाहता है कि किसी बच्चे को साइन-अप करने की इजाज़त देने से पहले प्लेटफ़ॉर्म उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की मंज़ूरी लें।

याचिका में कहा गया है कि Facebook और Snapchat जैसे प्लेटफ़ॉर्म 13 साल और उससे ज़्यादा उम्र के यूज़र्स को अकाउंट बनाने की सुविधा देते हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि साइन-अप करने के लिए यूज़र्स को ‘सर्विस की शर्तें’ (terms of service) स्वीकार करनी पड़ती हैं, जबकि भारतीय क़ानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोग स्वतंत्र रूप से कोई अनुबंध (contract) नहीं कर सकते। NGO ने ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021’ में बदलाव या माता-पिता की सहमति ज़रूरी करने वाले अलग दिशा-निर्देशों की मांग की है। इसने जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ माता-पिता या अभिभावकों की पहचान की जाँच का प्रस्ताव भी दिया है। याचिका के अनुसार, सुरक्षा उपायों के बिना बच्चों को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, साइबर-बुलिंग, निजी डेटा का दुरुपयोग और उनकी उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त कंटेंट का सामना करना।

यह याचिका बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच आई है। जुलाई में ऑस्ट्रेलिया-भारत नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की पाबंदियों की तारीफ़ की और कहा कि भारत उसके तरीक़े से सीख रहा है। उन्होंने भारत के लिए ऐसे किसी उपाय का ऐलान नहीं किया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी क्रमशः 16 साल और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की योजना का ऐलान किया है। किसी भी राज्य ने अपने प्रस्ताव के लिए कोई कानून या उसे लागू करने का तरीका तय नहीं किया है।

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